
IPL Got Big Blow Due to GST: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्पाद एवं सेवा कर (GST) की नई दरों को ऐलान कर दिया है. अब जीएसटी में सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% को रखा गया है. इसके अलावा 40% का एक नया स्लैब बनाया गया है. 12 फीसदी और 28 फीसदी वाले स्लैब को समाप्त कर दिया गया है. आईपीएल (IPL) मैच को क्रिकेट ग्राउंड में जाकर देखने वाले फैंस के लिए बुरी खबर है. आईपीएल पर अब 40% जीएसटी लगाने का फैसला किया है. इससे टिकट के दाम महंगे हो जाएंगे. आइए जानते हैं अब एक टिकट के लिए कितनी चुकानी होगी कीमत.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी. आपको मालूम हो कि अभी इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था, जो 22 सितंबर के बाद 40% हो जाएगा. हालांकि, इंटरनेशनल मैचों पर जीएसटी के इस स्लैब का कोई असर नहीं पड़ेगा.
जानिए IPL टिकट पर 40% जीएसटी का कैसे पड़ेगा असर
अभी IPL टिकट पर GST 28% लगता है. 22 सितंबर से आईपीएल के टिकट पर 40% लगेगा. अब इसको ऐसे समझिए, यदि कोई आईपीएल फैंस 1000 रुपए का टिकट खरीदता था तो उसे 28% जीएसटी के साथ 1280 रुपए देने पड़ते थे. यानी 1000 के टिकट पर 280 रुपए टैक्स जुड़ता था, लेकिन अब जीएसटी रिफॉर्म के कारण यह टैक्स बढ़कर 400 रुपए हो गया है. यानी वही टिकट अब 1400 रुपए में मिलेगा. इस तरह से क्रिकेट प्रेमी को 120 रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे.
नई जीएसटी दर का असर आईपीएल के हर श्रेणी के टिकट पर
1. अब 500 रुपए का आईपीएल मैच का टिकट 700 रुपए में मिलेगा. पहले यह 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ 640 रुपए में मिलता था.
2. अब 1000 रुपए का टिकट 1400 रुपए में मिलेगा. पहले यह टिकट जीएसटी के साथ 1280 रुपए में मिलता था.
3. अब 2000 रुपए का टिकट 2800 रुपए में मिलेगा. पहले यह टिकट जीएसटी के साथ 2560 रुपए में मिलता था.
4. अब टिकट की मूल कीमत चाहे जितनी हो, टैक्स के कारण दर्शकों को अतिरिक्त 10% बोझ उठाना पड़ेगा.
मान्यता प्राप्त अन्य खेलों के 500 रुपए के टिकट पर कोई जीएसटी नहीं
आपको मालूम हो कि 40 प्रतिशत जीएसटी किसी मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों पर नहीं लगाया जाएगा. यदि किसी मान्यता प्राप्त खेल आयोजन का टिकट 500 रुपए तक है तो वह पहले की तरह जीएसटी से मुक्त रहेगा. 500 रुपए से अधिक कीमत वाले टिकटों पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी जारी रहेगा.
इन्हें भी रखा गया है 40 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में
फास्ट फूड, धनाढ्य वर्ग के उपभोग में आने वाली लग्जरी कारें, शराब, तंबाकू जैसी चुनिंदा विलासिता की एवं जीवन के लिए हानिकारक वस्तुओं के लिए 40 फीसदी का विशेष कर स्लैब बनाया गया है. जीएसटी परिषद ने जुए, सट्टेबाजी, लॉटरी, घुड़दौड़ और ऑनलाइन मनी गेमिंग जैसी गतिविधियों को भी 40 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में रखा है.