दिल्ली मेट्रो
दिल्ली मेट्रो
आप भी अगर पहली बार दिल्ली मेट्रो में सफर करने जा रहे हैं, तो सिर्फ मेट्रो कार्ड या टिकट लेना ही काफी नहीं है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और अनुशासन बनाए रखने के लिए कई नियम तय किए गए हैं. इन नियमों का पालन न करने पर यात्रियों को भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. ऐसे पहली बार दिल्ली मेट्रो के साथ सफर शुरू करने से पहले इन जरूरी नियमों के बारे में एक बार जान लेना आपके लिए फायदेमंद होगा. खास कर तब जब आप पहली बार मेट्रो से यात्रा करने जा रहे है.
मोबाइल स्पीकर और फोटो-वीडियो को लेकर नियम
मेट्रो के अंदर मोबाइल स्पीकर पर तेज आवाज में गाने बजाना या वीडियो चलाना मना है, क्योंकि इससे दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है. इसके अलावा किसी भी यात्री की बिना अनुमति फोटो या वीडियो बनाना भी नियमों के खिलाफ माना जाता है.
सामान ले जाने की भी तय है सीमा
दिल्ली मेट्रो में यात्री प्रतिव्यक्ति अधिकतम 25 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं. साथ ही बैग या सामान का आकार 80x50x30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इससे ज्यादा सामान होने पर उसे मेट्रो में ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी.
महिला कोच में पुरुषों की एंट्री नहीं
दिल्ली मेट्रो के पहले कोच को महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है. किसी पुरुष यात्री के इस कोच में सफर करने पर 250 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसलिए चढ़ने से पहले कोच का ध्यान जरूर रखें. महिला डब्बा हर मेट्रो ट्रेन में ड्राइबर से बाद वाला कोच होता है.
शराब, सिगरेट और खाना-पीना है प्रतिबंधित
मेट्रो स्टेशन और ट्रेन के अंदर शराब पीना या धूम्रपान करना पूरी तरह प्रतिबंधित है. नियम तोड़ने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं पानी के अलावा किसी भी तरह का खाना या पेय पदार्थ मेट्रो के अंदर खाना-पीना भी अनुमति नहीं है.
गंदगी फैलाने और ट्रैक पर उतरने से बचें
स्टेशन या ट्रेन में गंदगी फैलाना, थूकना या मेट्रो ट्रैक पर उतरना गंभीर नियम उल्लंघन माना जाता है. ऐसे मामलों में 200 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. ट्रैक पर उतरना जानलेवा भी साबित हो सकता है.
टिकट और समय का रखें ध्यान
बिना वैध टिकट के यात्रा करने पर 50 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा यदि कोई यात्री तय समय से ज्यादा स्टेशन परिसर में रुकता है, तो हर अतिरिक्त घंटे के लिए 10 रुपये का शुल्क देना होगा. वहीं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर स्टेशन के भीतर रहने की अधिकतम समय सीमा 65 मिनट तय की गई है.
फर्श पर बैठना और प्रचार करना भी नियमों के खिलाफ
मेट्रो के अंदर फर्श पर बैठकर सफर करना प्रतिबंधित है. ऐसा करने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं स्टेशन या ट्रेन के अंदर सामान बेचना, प्रचार करना या किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधि करना भी नियमों के खिलाफ है. इसके लिए 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
ये भी पढ़ें