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Ban on Social Media: सोशल मीडिया पर बिना इजाजत बच्चों की फोटो शेयर करने पर माता-पिता को होगी जेल! फ्रांस में बिल पास

फ्रांसीसी नेशनल असेंबली में एक कानून पारित किया गया है, जिसके मुताबिक अब पेरेंट्स को अपने बच्चों की तस्वीर को सोशल मीडिया पर डालने से पहले उनकी इजाजत लेनी होगी.

सोशल मीडिया पर बिना इजाजत बच्चों की फोटो शेयर करने पर माता-पिता को होगी जेल सोशल मीडिया पर बिना इजाजत बच्चों की फोटो शेयर करने पर माता-पिता को होगी जेल
हाइलाइट्स
  • बच्चों की प्राइवेसी का रखना होगा ख्याल

  • पिक्चर पोस्ट करने से पहले बच्चों की इजाजत

आज कल पेरेंट्स अपने बच्चों का सोशल मीडिया से काफी एक्सपोज करते हैं. वो अपने बच्चों की पल-पल की खबर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं. लेकिन फ्रांस इस पर कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है. फ्रांसीसी नेशनल असेंबली में कानून पारित किया गया है जो माता-पिता को सोशल मीडिया पर अपने बच्चों की तस्वीरें साझा करने से प्रतिबंधित कर सकता है. बिल अदालतों को माता-पिता को अपने बच्चों की पिक्चर को ऑनलाइन पोस्ट करने से रोकने की अनुमति देगा, माता-पिता दोनों को अपने बच्चों की पिक्चर राइट्स के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

पिक्चर पोस्ट करने से पहले बच्चों की इजाजत
पिक्चर को पोस्ट करने के फैसले में बच्चे को शामिल करना होगा, उनकी उम्र और परिपक्वता स्तर के आधार पर, माता-पिता के असहमत होने पर अदालतें पोस्टिंग पर प्रतिबंध लगाने में सक्षम होंगी. माता-पिता अपने बच्चों के पिक्चर डालने से अधिकार खो सकते हैं. यदि उन्हें पोस्ट करना "बच्चे की गरिमा या नैतिक अखंडता को गंभीर रूप से प्रभावित करना" माना गया तो. अत्यधिक चरम मामलों में भी एक परिवार न्यायाधीश अपने बच्चे की पिक्चर को शेयर करने के लिए माता-पिता के अधिकारों को छीन सकता है, अगर अत्यधिक या हानिकारक समझा जाता है.

बच्चों की प्राइवेसी का रखना होगा ख्याल
इस विधेयक का उद्देश्य माता-पिता को अपने बच्चों के गोपनीयता अधिकारों के लिए जिम्मेदार बनाना है जो अपनी छवियों को ऑनलाइन अपलोड करने के लिए सहमति नहीं दे सकते. इतना ही नहीं जो मां-बाप अपने बच्चों की फोटो डालकर पैसे कमाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें दंडित भी किया जा सकता है.

दुनिया का पहला इस तरह का विधेयक
बच्चों के अधिकारों के लिए फ्रेंच काउंसिल ऑफ एसोसिएशन ने यूरोपोल और इंटरपोल से ऑनलाइन चाइल्ड सेक्स एब्यूज कॉन्टेंट के प्रसार और स्वयं या उनके आसपास के लोगों द्वारा स्व-निर्मित सामग्री के प्रसार के बारे में अलर्ट का हवाला दिया है. ये दुनिया का पहला अपने तरह का विधेयक है. 

माता-पिता को है जागरूक होने की जरूरत
मनोवैज्ञानिक और सोशल मीडिया विशेषज्ञ, वियना विश्वविद्यालय में संचार में शोधकर्ता अंजा स्टीविक का मानना है कि कम उम्र के उन बच्चों की रक्षा करना आवश्यक है, जिनके पास अपने माता-पिता द्वारा ऑनलाइन साझा की गई छवियों के खिलाफ बोलने की आवाज नहीं है. माता-पिता को इसमें शामिल जोखिमों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है. कई बार गलत कारणों के लिए फोटो की ऑनलाइन चोरी हो जाती है. बिल लाने के साथ ही फ्रांसीसी राजनेता ब्रूनो स्टडर ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि सोशल मीडिया पर मासूमियत से साझा की गई 50% तस्वीरें बाल यौन शोषण प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल की जाती हैं.

पेरेंट्स को प्राइवेसी मेंटेन करने की है जरूरत
बच्चों की छवियों को ऑनलाइन साझा करना जोखिम पैदा कर सकता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो यह सुरक्षित भी हो सकता है. स्टीविक सुझाव देते हैं कि माता-पिता अपनी सेटिंग्स को निजी पर सेट कर सकते हैं और केवल परिवार और दोस्तों के साथ तस्वीरों को साझा कर सकते हैं. वो कहती हैं कि उन्होंने कई बार देखा है कि मां-बाप बच्चों की पूरी तस्वीर डालने के बजाए, केवल बच्चे का आधार शरीर या पीछे से तस्वीर डालते हैं. दिक्कत तब होती है जब पिक्चर्स बहुत ज्यादा ऑनलाइन मौजूद होती हैं. साथ ही ऑनलाइन दुर्व्यवहार करने वालों के लिए भी मौजूद होती हैं. हालाँकि यह बिल बाल यौन शोषण वेबसाइटों को ऑनलाइन पोस्ट की गई सामग्री एकत्र करने से नहीं रोकेगा, लेकिन फ्रांसीसी सांसद माता-पिता को याद दिलाना चाहते हैं कि उन्हें अपने बच्चे की डिजिटल गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए.