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FASTag New Rule 2024: ये गलती की तो देना पड़ेगा दोगुना टोल और गाड़ी हो जाएगी ब्लैकलिस्ट, जानिए FASTag को लेकर NHAI का नया नियम

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग को लेकर बड़ा बदलाव किया है. नए नियम के अनुसार अगर गाड़ी के विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगा होगा तो दोगुना टोल टैक्स देना होगा और नहीं मानने पर वाहन को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है.

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अगर आपके पास चार पहिया गाड़ी है तो यह खबर आपके लिए ही है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग को लेकर बड़ा बदलाव किया है. लोग टोल टैक्स से बचने के लिए तमाम तरह के गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. ऐसा करना अब वाहन मालिकों पर भारी पड़ सकता है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अब टोल टैक्स को लेकर नया दिशानिर्देश जारी किया है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

देना पड़ेगा दोगूना टोल टैक्स 

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए दिशानिर्देश के अनुसार अगर गाड़ी के विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगा होगा तो वाहन मालिक को दोगुना टोल टैक्स देना होगा. नियम के अनुसार विंडस्क्रीन पर फास्टैग लगाना अनिवार्य है. लेकिन कई वाहन मालिकों ने तो अब तक फास्टैग खरीदा ही नहीं है या खरीद भी लिया है तो वाहन पर नहीं लगाते. कई वाहन मालिक गाड़ी में टैग रखते हैं लेकिन लेन में जाने के बाद विंडस्क्रीन पर लगाते हैं. ऐसा करने से अनावश्यक का जाम लगता है और दूसरे वाहन मालिकों को परेशानी होती है.

किया जा सकता है ब्लैकलिस्ट

NHAI ने कहा कि वे तमाम वाहन जिसके विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगा होगा उसे वाहन पंजीकरण संख्या (वीआरएन) के साथ टोल प्लाजा पर सीसीटीवी के जरिए रिकॉर्ड किया जाएगा. सीसीटीवी फूटेज सबूत के रूप में कार्य करेगा. वाहन पर मानक प्रक्रिया के अनुसार फास्टैग नहीं लगे होने पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) से लेनदेन नहीं हो पाता. ऐसे वाहन मालिकों को दोगुना टोल टैक्स देना होगा. अगर वाहन मालिक नहीं माने तो उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है. NHAI ने आगे कहा कि सभी टोल प्लाजा पर इसकी जानकारी दी जाएगी. ऐसे में अपनी गाड़ी पर फास्टटैग जरूर लगा लें बिना इसके लेन में प्रवेश न करें. बता दें कि वर्तमान में देश भर में लगभग 1,000 टोल प्लाजा हैं.